दवाओं के कारोबार में लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
कटनी
कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कटनी शहर और झिंझरी क्षेत्र के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि पिछले दिनों इन मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। विभाग ने 15 अप्रैल 2026 को इन फर्मों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था, लेकिन संचालकों द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था।
प्रशासन ने अनियमितताओं की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित किए हैं:
7 दिनों के लिए निलंबन:
1. विद्या मेडिकल (झिंझरी)
2. महाकाल मेडिकल (झिंझरी)
3. मोहित फार्मेनिक (कटनी)
4. मनोज मेडिकोज (कटनी)
5. ओम साईं मेडिकोज (कटनी)
3 दिनों के लिए निलंबन:
1. गौतम मेडिकल (झिंझरी) दुकान खोली तो होगी FIR
निलंबन की अवधि के दौरान ये सभी मेडिकल स्टोर्स पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय (Sale-Purchase) पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निलंबन अवधि के दौरान दुकान संचालित पाई गई, तो संचालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




