तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा; ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के सख्त पालन की मांग

नवरात्रि विसर्जन में कानफोड़ू डीजे पर रोक लगाने नागरिकों ने खोला मोर्चा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मझौली थाने में दिया ज्ञापन

 मझौली (जबलपुर)

नवरात्रि पर्व के समापन पर आयोजित होने वाले विसर्जन चल समारोह में बजने वाले अत्यधिक तेज और कानफोड़ू डीजे साउंड सिस्टम को लेकर मझौली नगर के नागरिकों ने कड़ा ऐतराज जताया है। नगरवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी मझौली को संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर विसर्जन जुलूस में अनियंत्रित डीजे व तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा आयोजकों को पूर्व से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

नागरिकों का कहना है कि चल समारोह के दौरान बजने वाले बेस और अत्यधिक तेज आवाज से नगर के आम नागरिकों, खासकर हृदय रोगियों, बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारी मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियमों का दिया हवाला

थाना प्रभारी को सौंपे गए ज्ञापन में नागरिकों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि एवं शासकीय नियमों का सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया है:

 * सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: ज्ञापन में माननीय उच्चतम न्यायालय के चर्चित फैसले (चर्च ऑफ गॉड बनाम के.के.आर. मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, 30.08.2000) का संदर्भ देते हुए बताया गया कि धार्मिक गतिविधियों अथवा आयोजनों के नाम पर किसी को भी ऐसी तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे आमजन की शांति भंग हो तथा बच्चों व बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

 * ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000: नियमानुसार किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य है।

 * रात्रि कालीन प्रतिबंध: नियमों के तहत रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर और तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर पूर्ण सामान्य प्रतिबंध लागू है, जिसका विसर्जन के दौरान कड़ाई से पालन कराया जाए।

आयोजकों को समय रहते नोटिस जारी करने की मांग

ज्ञापनकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नगर के सभी दुर्गा उत्सव समितियों और विसर्जन चल समारोह के आयोजकों को समय रहते आधिकारिक नोटिस जारी कर अवगत कराया जाए। निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक क्षमता वाले साउंड बॉक्स, एम्पलीफायर और डीजे वाहनों को चल समारोह में शामिल होने की अनुमति किसी भी सूरत में न दी जाए।

ज्ञापन सौंपने वालों में ये रहे प्रमुख रूप से शामिल

जनहित में पुलिस को ज्ञापन सौंपने वालों में नगर के प्रमुख नागरिक अमित साहू, संतोष ताम्रकार, ब्रजभूषण नेमा, विजय साहू, पवन, बिहारी जैन, अशोक चौरसिया, पवन कुमार जैन, श्रीकांत जैन, सुभाष, जागेश्वर प्रसाद, सचिन चौरसिया, चंद्रभान और जगदीश प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन शांति, सौहार्द और कानून के सम्मान हेतु ठोस कदम उठाएगा।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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