मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (शक्तिभवन) के लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 के तहत प्राप्त एक प्रथम अपील आवेदन को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित संभाग को अंतरित किया है।
जबलपुर
क्या है पूरा मामला?
जबलपुर के मझौली निवासी श्री शिवम साहू ने दिनांक 08 फरवरी 2026 को आरटीआई अधिनियम की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। चाही गई जानकारी समय पर प्राप्त न होने या उससे संतुष्ट न होने के कारण आवेदक द्वारा 31 मार्च 2026 को प्रथम अपील दायर की गई थी।
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) कार्यालय को यह अपील 07 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुई। चूँकि यह मामला कार्यपालन अभियंता (संचालन एवं संधारण) संभाग, सिहोरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, इसलिए लोक सूचना अधिकारी आर.सी.साहू ने अधिनियम की धारा 6(3) का प्रयोग करते हुए मूल आवेदन सिहोरा कार्यालय को भेज दिया है
विभाग द्वारा आवेदक शिवम साहू को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनकी अपील अब सिहोरा संभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को स्थानांतरित कर दी गई है। आवेदक को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी जानकारी और कार्यवाही के लिए अब सीधे उक्त कार्यालय से संपर्क करें।
सूचना अधिकारी एवं महाप्रबंधक (स्थापना), जबलपुर।
प्राप्तकर्ता: प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, सिहोरा।
अधिनियम:सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा




