परमिट शर्तों का उल्लंघन कर जोखिम में डाल रहे थे 47 जिंदगियां; सिहोरा न्यायालय ने ठोका ₹10,000 का भारी जुर्माना
मझौली (जबलपुर)
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर लगाम कसने के लिए थाना मझौली पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। माल वाहक वाहनों में अवैध रूप से जान जोखिम में डालकर सवारियां ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने दो अलग-अलग पिकअप वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
थाना मझौली पुलिस की जांच के दौरान माल वाहक पिकअप ( MP 20 XD 6560 ) को रोका गया, जिसमें क्षमता से परे कुल 27 सवारियां भरी पाई गईं। यह वाहन बिना किसी सुरक्षा उपाय के यात्रियों की जान खतरे में डालकर परिवहन कर रहा था।
चालक/अभियुक्त: शिवराज सिंह (पिता: मेघराज सिंह, निवासी: ग्राम परसवाड़ा, थाना नोहटा, जिला दमोह)।
पुलिस ने धारा 66/192A (परमिट शर्तों का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय सिहोरा भेजा।
इसी प्रकार एक अन्य कार्रवाई (शिकायत क्र. 2/20) के दौरान लोडिंग पिकअप वाहन ( MP 34 ZD 7704 ) को पकड़ा गया, जिसमें 20 सवारियां भरकर परिवहन किया जा रहा था।
चालक/अभियुक्त:संदीप (उम्र 21 वर्ष, निवासी: ग्राम देवताना, बटियागढ़, जिला दमोह)।
वाहन चालक के खिलाफ मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए चालानी रिपोर्ट तैयार की गई
मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सिहोरा) सुश्री हिमांगी ठाकुर भारद्वाज के समक्ष हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त शिवराज सिंह पर ₹10,000 (दस हजार रुपये) का भारी अर्थदंड (Fine) imposed किया। जुर्माना राशि को मध्य प्रदेश शासन के ई-चालान पोर्टल (चालान क्र. 051/9999999/0070/07/26/041071) के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराया गया।
थाना प्रभारी नेहरू खंडाते का बयान:
“माल वाहक वाहनों (पिकअप, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली) में सवारी ढोना पूरी तरह गैर-कानूनी और जानलेवा है। क्षेत्र में ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों के वाहन जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवा ई की जाएगी।”




