थाना मझौली के अंतर्गत एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
मझौली (जबलपुर,)
आरोपी की वादाखिलाफी और प्रताड़ना के बाद, पीड़िता ने अब थाने पहुँचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पाक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
बहन की ससुराल गई थी नाबालिग
घटनाक्रम के अनुसार, कटनी जिले की रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता करीब एक साल पहले अपनी बड़ी बहन की विदाई के साथ उसकी ससुराल ग्राम जौली (थाना मझौली) आई थी। वहां रहने के दौरान गांव के ही आरोपी मोहित सिंह गौंड ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का प्रस्ताव रखा।
खेत में ले जाकर किया गलत काम
दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आरोपी मोहित ने जून 2025 में दो अलग-अलग रातों (12 और 13 जून) को नाबालिग को घर के पास स्थित खेत में ले जाकर उसके साथ जबरन गलत काम (बलात्कार) किया। जब पीड़िता ने विरोध किया और शादी की बात कही, तो आरोपी ने जल्द ही शादी करने का दिलासा देकर उसे चुप करा दिया।
बच्चे के जन्म के बाद शादी से मुकरा आरोपी
पीड़िता जब गर्भवती हुई, तो उसने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। परिजनों ने जब आरोपी मोहित से शादी का दबाव बनाया, तो वह टालमटोल करता रहा। इसी बीच, 4 फरवरी 2026 को पीड़िता ने एक बालक को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद अब आरोपी ने साफ तौर पर शादी करने से इनकार कर दिया और पीड़िता को बेसहारा छोड़ दिया।
अंततः हार मानकर पीड़िता अपने पिता के साथ थाना मझौली पहुँची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मोहित सिंह गौंड के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है:
BNS की धारा 64 एवं 64(2): बलात्कार से संबंधित।
पाक्सो एक्ट (POCSO) धारा 5(1)/6:नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न।
“पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है और पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए पाक्सो एक्ट की कड़ी धाराओं के तहत विवेचना की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है।”
विवेचना अधिकारी, थाना मझौली




