कटनी जिले में पशुचारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
कटनी/बहोरीबंद
ताजा मामला बहोरीबंद थाना क्षेत्र का है, जहां अवैध रूप से भूसा परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने हाल ही में जिले की सीमा से बाहर पशुचारा, पैरा और गेहूं के भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद, बुधवार को ग्राम पटना रोड के पास एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से भूसा ले जाते हुए पकड़ा गया।
ग्राम कोटवार महेश मेहरा की सक्रियता के चलते इस मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार:पकड़ा गया वाहन: ट्रैक्टर क्रमांक MP 20-AA-7862।
चालक की पहचान:संतोष पिता कुंजीलाल चौधरी (39 वर्ष), निवासी सिंदुरसी।
गंतव्य: चालक ने पूछताछ में बताया कि वह अशोक पटेल (निवासी सिहुड़ी) के खेत से भूसा भरकर जबलपुर के परियट जगदंबा कांटा ले जा रहा था।
मालिक का विवरण: ट्रैक्टर मालिक का नाम खेत सिंह पटेल (निवासी कंदराखेड़ा, जिला जबलपुर) बताया गया है।
घटना के बाद हल्का पटवारी इंदु बानवानी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और तहसीलदार बहोरीबंद को सूचित किया। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना और धारा उल्लंघन के आधार पर पुलिस थाना बहोरीबंद में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है और उसे थाने में खड़ा कराया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूसा तस्करों और अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है।
धारा: भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज।कारण: कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर कटनी से जबलपुर भूसा ले जाना।




