प्रतिबंध तोड़ रात के अंधेरे में कर रहे थे अवैध बोरिंग, तहसीलदार ने दबिश देकर जब्त कीं मशीनें; FIR दर्ज

 जिला प्रशासन की सख्त्ती और ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ के नियमों को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में अवैध नलकूप (बोर) खनन करने वालों पर रीठी पुलिस और प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है

कटनी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी के प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में रीठी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मौके से दो भारी-भरकम बोरिंग गाड़ियां जब्त की गई हैं, वहीं चालकों के खिलाफ **भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है।

देर रात तहसीलदार की टीम ने दी दबिश

यह पूरा मामला 19 मई की रात का है। रीठी तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम पटौहा (पटवारी हल्का नंबर 31) की भूमि खसरा नंबर 615 पर शासन के नियमों को ठेंगा दिखाकर अवैध रूप से नलकूप खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है।

सूचना मिलते ही तहसीलदार ने बिना वक्त गंवाए हल्का पटवारी प्रीतेश गुप्ता और ग्राम कोटवार रवि कुमार बेन के साथ रात करीब 11:30 बजे मौके पर अचानक दबिश दी। प्रशासनिक टीम को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। मौके पर बोरिंग मशीन (क्रमांक MP-19-HA-4519) और बोरिंग कम्प्रेशन मशीन (क्रमांक MP-31-GA-0165) के जरिए अवैध खनन चालू था, जिसे टीम ने तुरंत रुकवाया।

नहीं दिखा सके कागजात, पुलिस की सुपुर्दगी में गाड़ियां

जब प्रशासनिक अमले ने मशीनों के चालकों से खनन से संबंधित वैध अनुमति या कोई भी शासकीय दस्तावेज मांगे, तो उनके हाथ-पांव फूल गए और वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर दोनों वाहनों को तुरंत जब्त कर रीठी थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान प्रमोद कोल (निवासी मानिकपुर, जिला सतना) और अनरथ सिंह लोधी (निवासी किशनगढ़, जिला छतरपुर) के रूप में हुई है। वहीं, इन वाहनों का मालिक ब्रह्मदत्त पटेल (निवासी पुरैनी, कटनी) बताया जा रहा है।

30 जून तक पूरे कटनी में बोरिंग पर है पूर्ण प्रतिबंध

 उल्लेखनीय है कि भीषण गर्मी और गिरते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने 25 मार्च को ही एक सख्त आदेश जारी किया था। इसके तहत पूरे कटनी जिले को 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक ‘पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया गया है। इस पूरी अवधि में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के नए निजी नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक है।

 वाहन मालिक का ‘बहाना’ खारिज, एसडीएम ने दिखाई सख्ती

कार्रवाई के बाद वाहन मालिक ब्रह्मदत्त पटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। खुद को फंसता देख वाहन मालिक ने दलील दी कि उनकी गाड़ियां खसरा नंबर 160 में वैध अनुमति से काम खत्म कर लौट रही थीं और ड्राइवर सिर्फ भोजन करने के लिए खसरा नंबर 615 पर रुके थे, वहां कोई खनन नहीं हो रहा था।

लेकिन, राजस्व विभाग और तहसीलदार की मौके की जांच रिपोर्ट, पंचनामा और तस्वीरें वाहन मालिक के झूठ को साफ बयां कर रही थीं, जिनमें गाड़ियां सीधे तौर पर अवैध खनन करते पाई गई थीं। नतीजतन, एसडीएम कटनी श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने वाहन मालिक के इस झूठे और असंतोषजनक जवाब को सिरे से खारिज कर दिया।

 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज

एसडीएम श्री चतुर्वेदी के सख्त निर्देश और राजस्व टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर रीठी थाना पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223(b)(सरकारी लोक सेवक के आदेश की नाफरमानी) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की इस ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ से जिले के अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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