लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम: समय पर सेवाएं न देने वाले 8 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कलेक्टर ने लगाया अर्थदंड

आम नागरिकों को तय समय सीमा के भीतर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवकों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

जबलपुर

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को समय पर सेवाएं नहीं देने के कारण जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के आठ अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का अर्थदंड (जुर्माना) अधिरोपित किया है। दंडित होने वालों में नायब तहसीलदार, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिव शामिल हैं। इन सभी पर कुल 9 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दंडित किए गए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अर्थदंड की राशि पांच दिन के भीतर सायबर ट्रेजरी के माध्यम से शासन के खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराएं। साथ ही, चालान की रसीद की छायाप्रति लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित शासकीय सेवक के वेतन से अर्थदंड की राशि आहरित (काट) ली जाएगी।

सेवाएं प्रदान करने में हुए विलंब (दिनों की संख्या) के आधार पर प्रत्येक प्रकरण के मान से अर्थदंड का निर्धारण किया गया है:

 श्री आदर्श जैन (नायब तहसीलदार, रांझी): 2 प्रकरणों में कुल 500 रुपये का जुर्माना।

 श्री अभिनव मिश्रा (स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम जबलपुर): 17 प्रकरणों में सर्वाधिक कुल 5,000 रुपये का जुर्माना।

 श्री युगल किशोर पटेल (सचिव, ग्राम पंचायत भीटा खुर्द, जनपद मझौली):1 प्रकरण में 250 रुपये का जुर्माना।

  ओमकार सिंह (सचिव, ग्राम पंचायत गौरा नेगई, जनपद मझौली): 1 प्रकरण में 500 रुपये का जुर्माना।

 श्री भोला सिंह तेकाम (सचिव, ग्राम पंचायत डबराकलां, जनपद कुंडम): 4 प्रकरणों में कुल 2,000 रुपये का जुर्माना।

 श्री करण सिंह (सचिव, ग्राम पंचायत डोली, जनपद कुंडम): 1 प्रकरण में 750 रुपये का जुर्माना।

श्री राम प्रसाद तिलगाम (सचिव, ग्राम पंचायत मडई कलां, जनपद कुंडम):1 प्रकरण में 250 रुपये का जुर्माना।

 श्री रामदीन पटेल (सचिव, ग्राम पंचायत हरदुली, जनपद जबलपुर): 1 प्रकरण में 1,000 रुपये का जुर्माना

कलेक्टर की इस कड़ी कार्रवाई से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के पालन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकों के काम समय सीमा में पूरे करना हर शासकीय विभाग और कर्मचारी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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