मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों पर नौका संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।
जबलपुर
अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 एवं 15 जनवरी को ग्वारीघाट, जिलहरीघाट, तिलवाराघाट, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट तथा सरस्वती घाट में सभी प्रकार की नौकाओं का संचालन बंद रहेगा।
प्रशासन ने यह निर्णय मकर संक्रांति पर स्नान और पूजा-अर्चना के लिए नर्मदा तटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध से केवल नर्मदा तटवर्ती गांवों के निवासियों के आवागमन हेतु नियमित रूप से संचालित नौकाओं को ही छूट दी गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक या निजी नौका का संचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, नाविकों पर निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन कर सुरक्षित रूप से पर्व मनाएं।




