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Wednesday, February 25, 2026

पशु मालिकों द्वारा मवेशियों को खुला छोड़ना प्रतिबंधित

कलेक्टर श्री यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कटनी

– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ।

कलेक्टर श्री यादव ने जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश में उल्‍लेखित किया है कि कोई भी व्यक्ति,पशुपालक अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है, तो संबंधित व्यक्ति,पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कोई भी पशुपालक बीमार, रोगग्रस्त एवं विकलांग गौवंश एवं मवेशियों को किसी मार्ग सडक पर नहीं छोड़े। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौंपा जायें।

करायें मुनादी

नेशनल हाइवे और मुख्य मार्गों से लगी ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय इस आदेश की मुनादी करा कर सूचना देवें ताकि पशुपालक अपने गौवंश को अपने घर में बांध कर रखें।

पंचायतें व नगरीय निकाय करें कार्रवाई

गौवंश के सड़कों में विचरण पर रोक लगाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होंगे। गौवंश के सड़कों पर विचरण पर रोक लगाने नगरीय निकाय और पंचायतें आवश्यकतानुसार अस्थाई तौर पर वालेंटियर्स की भी सेवाएं ले सकतीं हैं।

सड़क निर्माण विभाग की जिम्‍मेदारी तय

जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने आदेश में स्पष्‍ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना आदि द्वारा निर्मित सड़को पर घुमन्तु गौवंश एवं मवेशियों के विचरण पर प्रतिबंध लगाने एवं रोकने हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सड़क निर्माण विभाग का होगा। संबंधित सड़क निर्माण विभाग सतत पेट्रोलिंग की कार्यवाही करते हुये गौवंशों एवं मवेशियों को सड़क पर आने से रोकना सुनिश्चित करेंगे। सड़क दुर्घटना में मृत पशुओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था करेंगे, साथ ही घायल पशुओं के ईलाज हेतु उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विकास कटनी से संपर्क कर तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मृत पशुओं की सूचना कंट्रोल रूम को दें

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्‍यक्ति सड़कों पर मृत गौवंश एवं मवेशियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07622- 220071 पर दे सकता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के आपात कालीन नंबर 1033 और चलित पशु चिकित्सा एंबुलेंस के टोल फ्री नंबर 1962 पर भी सूचना दी जा सकती है।

सुंदरलाल बर्मन
सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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