कड़ा रुख: शहरी क्षेत्र के स्थायी पट्टाधारी ध्यान दें! लीज नवीनीकरण और नामांतरण न कराने पर वापस छिनेगा भूखंड, प्रशासन की ‘री-एंट्री’ की चेतावनी

जबलपुर जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के ऐसे स्थायी पट्टाधारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिनका नवीनीकरण और नामांतरण का मामला लंबे समय से अटका हुआ है।

जबलपुर / मझौली

प्रशासन ने सभी संबंधित पट्टाधारियों को समय-सीमा के भीतर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय में औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं, तो संबंधित भूखंडों को वापस सरकारी कब्जे में लेने यानी ‘री-एंट्री’ की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश के बाद राजस्व विभाग के अमले में हलचल तेज हो गई है।

इन क्षेत्रों के पट्टाधारियों के लिए जारी हुआ निर्देश

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुभागों और ब्लॉकों के पट्टाधारियों को चिन्हित किया गया है:

 अधारताल अनुभाग: सिटी ब्लॉक क्रमांक 1 से 80 तक।

 रांझी अनुभाग: सिटी ब्लॉक क्रमांक 81 से 150 तक।

 सिविल स्टेशन: ब्लॉक क्रमांक 1 से 43 एवं विशेष रूप से 37-38।

 गोरखपुर अनुभाग: इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी लीज होल्डिंग सोसायटियों की स्थायी पट्टा भूमि।

प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि इन क्षेत्रों में काबिज जिन नागरिकों की लीज अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ तत्काल नामांतरण और नवीनीकरण की कार्रवाई शुरू करें।

लापरवाही पर होगी ‘री-एंट्री’ (भूखंड में पुनः प्रवेश) की कार्रवाई

अपर कलेक्टर ने अपने निर्देश में साफ किया है कि पट्टे की शर्तों का अक्षरशः पालन करना और राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) को अपडेट रखना प्रत्येक पट्टाधारी का कानूनी दायित्व है।

समय पर औपचारिकताएं पूरी करने से भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। जो पट्टाधारी लंबे समय तक इस प्रक्रिया को टालते रहेंगे, उनके खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत प्रशासन भू-खंड को वापस अपने अधिकार में ले लेगा।

वर्ष 2029 तक नवीनीकरण कराने वाले भी करें यह काम, यहाँ करना होगा संपर्क

प्रशासन ने उन भू-स्वामियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है, जिन्होंने वर्ष 2029 तक का पट्टा नवीनीकरण तो करा लिया है, लेकिन अब तक राजस्व अभिलेखों तथा खसरे (Khasra) में अपनी अद्यतन (Updated) जानकारी दर्ज नहीं कराई है।

 कहाँ संपर्क करें: ऐसे सभी भू-स्वामी अपने समस्त वैध दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 में तत्काल संपर्क करें।

  जिन नागरिकों को नए सिरे से लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है, वे भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन और दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप या आपके कोई परिचित उपरोक्त ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं, तो किसी भी विधिक कार्रवाई या भूखंड से बेदखली से बचने के लिए जल्द से जल्द कलेक्टर कार्यालय से संपर्क कर अपने राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएं।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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