मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद मझौली के साप्ताहिक हाट बाजार की शासकीय भूमि आवंटन से संबंधित जानकारी चाहने वाली एक द्वितीय अपील का अंतिम निराकरण कर दिया है।
मझौली/जबलपुर
राज्य सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ द्वारा पारित आदेश के अनुसार, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त वस्तुस्थिति के बाद अब इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
**क्या था मामला?**
अपीलार्थी श्री सुंदर लाल बर्मन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत 15 फरवरी 2023 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन के माध्यम से उन्होंने नगर परिषद मझौली द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार के लिए आवंटित शासकीय भूमि, उसका रकबा और कलेक्टर द्वारा किए गए आवंटन से संबंधित सत्यापित छायाप्रतियां मांगी थीं।
नगर परिषद का पक्ष: ‘पुरानी व्यवस्था के तहत लग रहा बाजार’
प्रकरण की सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सुश्री नीतू सिंह गोण्ड उपस्थित हुईं। उन्होंने आयोग के समक्ष अपना लिखित पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि:
मझौली का साप्ताहिक हाट बाजार पुरानी व्यवस्था के तहत ही संचालित होता आ रहा है।
नगर परिषद के पास वर्तमान में इस विशेष बाजार के लिए पृथक से शासकीय भूमि आवंटन से संबंधित कोई नए दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।
इस वस्तुस्थिति की जानकारी अपीलार्थी को पहले ही पंजीकृत डाक (पत्र क्रमांक 21, दिनांक 02.04.2026) के माध्यम से भेजी जा चुकी है।
आयोग का फैसला
सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री सुंदर लाल बर्मन अनुपस्थित रहे। आयोग ने प्रकरण की गंभीरता और बार-बार तारीख बढ़ने से कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एकपक्षीय निराकरण का निर्णय लिया।
राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि चूंकि वांछित जानकारी से संबंधित दस्तावेज विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं और इसकी सूचना अपीलार्थी को दी जा चुकी है, अतः अब इस प्रकरण में कोई अतिरिक्त आदेश अपेक्षित नहीं है। इसके साथ ही अपील को निराकृत करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट: मझौली दर्पण न्यूज




