प्रशासनिक आदेश ठेंगे पर: SDM कोर्ट का फैसला खारिज नहीं हुआ, फिर भी विवादित जमीन पर चलवा दिया ट्रैक्टर!

ग्राम खबरा का मामला: SDM सिहोरा ने नक्शा तरमीम निरस्त कर दिया था आदेश, फिर भी 7 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास

 हाईकोर्ट में लंबित याचिका का हवाला देकर दबंगई, पीड़ित किसान ने तहसीलदार व पुलिस प्रशासन से मांगी त्वरित कार्रवाई

 

मझौली जबलपुर 

मझौली तहसील क्षेत्र के ग्राम खबरा (पटवारी हल्का नंबर 23) में राजस्व अधिकारियों के फैसलों और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। भू-अभिलेखों में हेरफेर कर दूसरे के हक का रकबा दबाने और अनुविभागीय अधिकारी (SDM) न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए विवादित भूमि पर जबरन ट्रैक्टर चलाकर बोनी करने का गंभीर आरोप सामने आया है।

पीड़ित किसान प्रमोद कुमार राय ने मामले की शिकायत तहसीलदार मझौली और स्थानीय थाना पुलिस से करते हुए मौके पर तुरंत हस्तक्षेप कर कृषि कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।

क्या है पूरा मामला? (समझिए विवाद का गणित)

ग्राम खबरा स्थित मूल खसरा नंबर 360 (कुल रकबा 0.28 हेक्टेयर) में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तीन सह-खातेदार हैं:

खसरा नंबर | रकबा (हेक्टेयर) | भू-स्वामी का दर्ज नाम 360/1 0.1300 | प्रमोद कुमार राय (पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद राय) |

360/2 0.1400 | गणेश प्रसाद राय (पिता दौलत कलार) |

360/3 0.0100 | राधा बाई (पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद राय) |

विवाद की जड़: खसरे में तो तीनों हिस्सेदारों का बटांकन दर्ज था, परंतु कंप्यूटर नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अनावेदक गणेश प्रसाद ने बिना किसी सक्षम न्यायालयीन आदेश के पटवारी स्तर पर मिलीभगत कर मेन रोड की तरफ से अपने पक्ष में असमानुपातिक (बड़ा) नक्शा कटवा लिया। इससे प्रमोद कुमार और राधा बाई के हिस्से की जमीन का मुख्य मार्ग का फ्रंट कम हो गया और रकबा भी प्रभावित हुआ। SDM कोर्ट सिहोरा का फैसला: त्रुटिपूर्ण नक्शा किया निरस्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहोरा के न्यायालय (रा.प्र.क्र./126/3-6-1/2024-25, आदेश दिनांक 20/08/2024) ने प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन और तर्कों के आधार पर कंप्यूटर नक्शे में दर्ज तरमीम को पूरी तरह त्रुटिपूर्ण माना।

SDM न्यायालय का अंतिम निर्देश: SDM सिहोरा ने पूर्व में दर्ज कंप्यूटर नक्शा बटांकन को निरस्त (विलोपित) करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि:

 1. सबसे पहले उत्तर-पश्चिम दिशा में खसरा नं. 360/3 (0.01 हे.) की तरमीम की जावे। 2. इसके बाद पश्चिम हिस्से में खसरा नं. 360/1 (0.13 हे.)‌तथा पूर्व हिस्से में 360/2 (0.14 हे.) की नई तरमीम कर भू-अभिलेख दुरुस्त किए जाएं।

 बिना स्थगन (Stay) कानून हाथ में लेने की कोशिश

SDM सिहोरा के आदेश के खिलाफ अनावेदक गणेश प्रसाद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Jabalpur High Court) में याचिका दर्ज कराई (WP No. 7854/2025)।

पीड़ित प्रमोद कुमार राय का कहना है कि:

 * माननीय उच्च न्यायालय से अनावेदक को कोई भी स्थगन आदेश (Stay Order) प्रदान नहीं किया गया है

 * अनावेदक स्वयं हाईकोर्ट की पेशियों से नदारद चल रहा है, लेकिन मौके पर दबंगई दिखाते हुए प्रमोद कुमार के हिस्से की लगभग 7 डिसमिल भूमि पर जबरन ट्रैक्टर चलाकर जुताई और बोनी करने की कोशिश कर रहा है।

 पीड़ित की गुहार: “न्यायालयीन आदेश तक रुकवाया जाए काम”> *”मेरी जमीन पर मेरा मकान बना हुआ है और मैं वर्षों से वहां खेती करता आ रहा हूँ। बिना किसी स्टे ऑर्डर के अनावेदक मेरी जमीन पर ट्रैक्टर चला रहा है। यदि प्रशासन ने तुरंत रोक नहीं लगाई तो मौके पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।”

— प्रमोद कुमार राय (पीड़ित आवेदक)

पीड़ित ने तहसीलदार मझौली के समक्ष दिए गए आवेदन पत्र (साथ ही थाना प्रभारी के समक्ष दर्ज NCR रिपोर्ट की छायाप्रति) के जरिए गुहार लगाई है कि जब तक हाईकोर्ट या राजस्व न्यायालय से अंतिम सीमांकन और फैसला नहीं हो जाता, तब तक उक्त खसरा नंबर की विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की खेती, निर्माण या अन्य गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से रोक (यथास्थिति) कायम की जाए।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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