जबलपुर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होने जा रही है।
जबलपुर
इसके अंतर्गत अभिभावक 13 मार्च से 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा के अनुसार अशासकीय विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं—नर्सरी, केजी-1, केजी-2 और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र अभिभावक आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के बाद 14 मार्च से 30 मार्च तक संबंधित जन शिक्षा केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 2 अप्रैल को राज्य स्तर पर रेंडम आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच संबंधित अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी बसाहट के आसपास के स्कूलों को प्राथमिकता क्रम में चुन सकते हैं।
जिले में लगभग 600 गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकेगा। चयनित विद्यार्थियों की जानकारी अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से भेजी जाएगी तथा विद्यालयों की आईडी में भी सूची प्रदर्शित होगी।
अभिभावक चयनित विद्यार्थी का आवंटन पत्र निकालकर 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आवंटित विद्यालय में संपर्क करेंगे, जहां स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन एप के माध्यम से उनकी रिपोर्टिंग दर्ज करेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयनित विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा।




