होली पर्व के मद्देनजर जिले में 4 मार्च (बुधवार) को शाम 5 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
जबलपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने आबकारी अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार इस अवधि में मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन, चौर्यनयन तथा अवैध संग्रहण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, संबंधित विक्रय केंद्र, देशी मद्य भंडारागार **जबलपुर**, **सिहोरा** तथा विदेशी मद्य भंडारागार ग्राम हथना निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शांति, कानून-व्यवस्था और लोकहित को ध्यान में रखकर लिया गया है।




