मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक ने जिले में सरकारी आदेशों के बावजूद गेहूं परिवहन के कार्य में अपेक्षित गति न लाने और लापरवाही बरतने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
जबलपुर
जिला कार्यालय द्वारा जारी परिवहन आदेशों का पालन सही ढंग से न होने के चलते परिवहनकर्ता मेसर्स श्वेता तिवारी एलआरटी पर 10 लाख 52 हजार रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है।
जिला प्रबंधक ने बताया कि जिला कार्यालय द्वारा पूर्व में एक पत्र जारी कर परिवहन की धीमी गति पर नाराजगी जताई गई थी और इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जवाब में परिवहनकर्ता द्वारा अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा उस जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया। जवाब से असंतुष्टि और कार्य में सुधार न होने के फलस्वरूप, निविदा की शर्तों के तहत कंडिका क्रमांक 20.1 का उपयोग करते हुए जिला प्रबंधक ने 10 लाख 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश जारी कर दिया है।




