ईद का त्योहार 31 मार्च को या चांद दिखने अनुसार मनाया जाएगा।
कटनी
जिला शांति समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार मुख्य नमाज ईदगाह पर प्रातः सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त कटनी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत अन्य मस्जिदों में प्रातरू 8 बजे से 11 बजे तक नमाज़ अदा की जायेगी। इस दौरान मस्जिदों में साफ-सफाई और शांति एवं कानून व्यवस्था का दायित्व कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया है।
इन विभागों को दिये गये निर्देश
कलेक्टर श्री यादव ने पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उक्त स्थानों में साफ सफाई, पर्याप्त पुलिस बल, प्रकाश व्यवस्था, एम्बुलेंस एवं स्वास्थ्य चिकित्सक की ड्यूटी लगाने, सड़कों से गड्डों को भरकर मार्ग सुधार करने, ब्लीचिंग पाउडर छिडकाव करने एवं पेयजल व्यवस्था हेतु पर्याप्त टैंकर रखने के निर्देश दिये है।
इसी प्रकार शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु अधीक्षण यंत्री म.प्र.रा.वि.मं. को निर्देश दिए है। साथ ही आयुक्त नगर निगम एवं सूबेदार यातायात कटनी को मस्जिद के मार्ग में बैठे हुए आवारा जानवरों को हटाने एवं उचित व्यवस्था हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने, कब्रिस्तान की साफ-सफाई, चूना लाइन, प्रकाश एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था हेतु प्रातः 7.30 बजे से 11 बजे तक मिशन चौक कटनी, चांडक चौक, ईदगाह एवं कब्रिस्तान तक परिवहन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा नमाज के दौरान प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक वाहनों का सुचारू रूप से संचालन एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं समस्त थाना प्रभारियों को दी गई।
त्यौहार के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा। डी.जे. साउण्ड स्कूलों, महाविद्यालयों तथा अस्पतालों के आस-पास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत पुलिस अधीक्षक कटनी व सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शांति बनाये रखने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए।




