संबंधित कॉलोनाईजरों को निर्देश जारी
दमोह
न्यायालय कलेक्टर के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दमोह जिले में कॉलोनाईजरों द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधितों को निर्देशित किया है कि न्यायालय कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 43 में निर्धारित तिथि की शाम 4 बजे तक उपस्थित होकर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकास अनुज्ञा पत्र की प्रति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी डायवर्सन आदेश की प्रति, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की प्रति एवं भूमि स्वामी स्वामित्व के दस्तावेज तथा भोपाल स्थित रेरा कार्यालय का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सहित जबाब प्रस्तुत किया जाये।
नियत तिथि तक मांगे गये दस्तावेजों सहित जबाब पेश न करने अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग), मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के भाग-3 कंडिका 22 (4) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।




