खाद्य विभाग द्वारा आज शनिवार को कटंगी बायपास रोड, कठौन्दा स्थित पाण्डव ढाबा की आकस्मिक जाँच की गई ।
जबलपुर
सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे द्वारा की गई जाँच के दौरान ढाबा संचालक शोभित यादव भी मौजूद थे ।
जाँच करने पर ढाबा में एचपी कम्पनी के घरेलू प्रवर्ग (14.2 किलो क्षमता) के चार रसोई गैस सिलेंडर पाये गये । जाँच के दौरान ढाबा संचालक द्वारा गैस सिलेंडरों से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये । ढाबे में पाये गए चार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, दो अमानक रेगुलेटर, दो रबर पाइप आदि वस्तुओं को जप्त किया गया । जप्तशुदा गैस सिलेडरों को सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से विश्वनाथ गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया ।
सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने बताया कि ढाबा संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश-2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रकरण तैयार किया गया है l




