संपत्ति कर और जल कर जमा करने पर जोर, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा; समय पर कर नहीं चुकाने वालों को नोटिस और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी

पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए OSR कराधान अभियान तेज, बकायादारों से होगी वसूली

कटनी

कटनी ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जिला प्रशासन ने स्वयं के राजस्व स्रोत (OSR) बढ़ाने की दिशा में कराधान अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर, जल कर और अन्य निर्धारित शुल्कों का कर निर्धारण, पंजीयन तथा बकाया राशि की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी कर देयता की जानकारी लेकर निर्धारित समय में भुगतान करें, ताकि गांवों के विकास कार्यों को गति मिल सके।

कलेक्टर आशीष तिवारी और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर के निर्देशानुसार जनपद पंचायत कटनी के सीईओ प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत स्तर पर कर वसूली की प्रगति की नियमित समीक्षा कर पंचायतों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।

 पंचायतों की आर्थिक मजबूती पर फोकस

OSR यानी Own Source Revenue का अर्थ ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय से है। पंचायतों को अपने निर्धारित करों और शुल्कों से प्राप्त होने वाला राजस्व स्थानीय विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रशासन का जोर है कि पात्र संपत्तियों का नियमानुसार पंजीयन हो, कर का उचित निर्धारण किया जाए और लंबे समय से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। इससे पंचायतों को स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर राजस्व उपलब्ध हो सकेगा।

1. ग्राम पंचायत से प्रपत्र प्राप्त करें: मकान, दुकान या अन्य संबंधित संपत्ति के स्वामी पंचायत से कर निर्धारण एवं पंजीयन के लिए निर्धारित प्रपत्र लें।

2. संपत्ति का विवरण भरें: प्रपत्र में संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी भरकर ग्राम पंचायत में जमा करें।

3. कर की देय राशि जानें: पंचायत के अभिलेखों और लागू नियमों के अनुसार कर निर्धारण होने के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष का देय कर और बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करें।

4. ऑनलाइन भुगतान करें: पंचायत में उपलब्ध ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष का QR कोड प्राप्त कर उपलब्ध डिजिटल भुगतान माध्यम से राशि जमा करें। भुगतान करने से पहले वित्तीय वर्ष, कर की राशि और भुगतान विवरण की पुष्टि जरूर करें।

5. रसीद सुरक्षित रखें: भुगतान पूरा होने के बाद रसीद प्राप्त करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। ऑनलाइन भुगतान में परेशानी होने पर ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करें।

 बकाया जमा नहीं किया तो जारी हो सकता है नोटिस

जिला प्रशासन के अनुसार, निर्धारित कर जमा नहीं करने वाले बकायादारों को ग्राम पंचायत की ओर से सूचना या नोटिस जारी किया जा सकता है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर संबंधित अधिनियम और नियमों के तहत वसूली सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

हालांकि, कर की देयता, छूट, भुगतान की समय-सीमा और वसूली की प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी भुगतान से पहले पंचायत कार्यालय से अपनी देय राशि की पुष्टि कर लें।

 ग्रामीण विकास में नागरिकों की भागीदारी जरूरी

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर कर जमा कर ग्राम पंचायतों की आर्थिक मजबूती में सहभागी बनें। पंचायतों को मिलने वाला स्थानीय राजस्व गांवों में मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

अब अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पंचायतों में कर निर्धारण पारदर्शी तरीके से हो, नागरिकों को सही जानकारी मिले और वसूली की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप संचालित की जाए।

मझौली दर्पण न्यूज: OSR कराधान अभियान का उद्देश्य पंचायतों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय संसाधनों को मजबूत करना है। नागरिक अपनी कर देयता की जानकारी लेकर समय पर

भुगतान करें और रसीद अवश्य प्राप्त करें।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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