गणेश आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ में बेकाबू डंपर घुसाने की कोशिश, पुलिस ने दबोचा; अवैध रेत जब्त, चालक व मालिक पर गंभीर धाराओं में केस

गणेश उत्सव की रात इंद्राना रोड स्थित गेरा मार्केट के पास उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब आरती के दौरान जुटी भारी भीड़ के बीच से रेत माफिया का एक 10-चक्का डंपर जबरन रास्ता बनाने लगा।

मझौली/जबलपुर

मुस्तैद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को मौके पर ही रोक लिया। जांच में बिना रॉयल्टी की अवैध रेत लोड पाई गई। पुलिस ने डंपर जब्त कर थाने में खड़ा कराया है, वहीं चालक और वाहन मालिक के खिलाफ बीएनएस (BNS), खनिज अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है।

आरती के वक्त मची अफरा-तफरी, पुलिस की सतर्कता से टला हादसा

जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम गणेश उत्सव के मद्देनजर रात्रि कालीन आरती और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए क्षेत्र में गश्त पर थी। इंद्राना रोड गेरा मार्केट स्थित पंडाल में उस समय महाआरती चल रही थी और सड़क पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ थी। इसी बीच तेज रफ्तार में आ रहा एक 10-चक्का डंपर (लोडिंग वाहन) श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा। अचानक भारी वाहन को आता देख मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। गश्त कर रहे पुलिस जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल डंपर को घेराबंदी कर रुकवाया, जिससे एक बड़ा सड़क हादसा होने से बच गया।

न बीमा, न फिटनेस, अवैध रेत से भरा था डंपर

पुलिस ने जब वाहन रोककर चालक से पूछताछ की, तो उसने अपना नाम निक्कू बर्मन बताया। मौके पर जांच के दौरान चालक ने केवल अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। जब पुलिस ने वाहन का फिटनेस, बीमा और ई-खनिज पोर्टल पर रॉयल्टी का वैध पास मांगा, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। वाहन में अवैध रूप से बिना रॉयल्टी की रेत भरी हुई थी।

मालिक के कहने पर हो रहा था अवैध परिवहन

कड़ाई से पूछताछ में चालक निक्कू बर्मन ने कबूल किया कि यह डंपर अंशुल सिंह चंदेल का है। उसी के कहने और संरक्षण में बिना किसी वैध रॉयल्टी पर्ची के रेत लोड कर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने गवाहों के समक्ष विधिवत जब्ती पत्रक तैयार कर रेत लदे 10-चक्का डंपर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया।

इन धाराओं में कसा शिकंजा

पुलिस ने आरोपी चालक निक्कू बर्मन और वाहन स्वामी अंशुल सिंह चंदेल के खिलाफ:

 * भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023): धारा 303 (2), 317 (5)

 * म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2006: उपनियम 18 (2)

 * खान एवं खनिज अधिनियम 1957: धारा 4/21

 * मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act): धारा 56/196 (1) ख एवं 146/196 (3)

के तहत मामला दर्ज किया है। चालक निक्कू बर्मन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 35(5) का वैधानिक नोटिस थमाकर अदालत में पेश होने के लिए पाबंद किया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध रेत परिवहन और त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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