यदि आप भी कचहरी के चक्करों, पुराने केस या बकाया बिजली बिल और टैक्स से परेशान हैं, तो 14 मार्च 2026 (शनिवार) आपके लिए राहत की खबर लेकर आ रहा है।
मझौली (जबलपुर)
तहसील मुख्यालय सहित जबलपुर जिला न्यायालय में ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ ‘ऑन द स्पॉट’ निपटारा और भारी छूट का लाभ मिलेगा।
किन मामलों में मिलेगी छूट?
लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा:
* नगर पालिका टैक्स: संपत्ति कर (Property Tax) और जल कर (Water Tax) के अधिभार (Surcharge) में विशेष छूट।
* बिजली बिल: बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में शासन के नियमानुसार बड़ी राहत।
* ट्रैफिक चालान: लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों का कम जुर्माने के साथ निपटारा।
* बैंक रिकवरी: बैंक लोन और रिकवरी से जुड़े मामलों में समझौते का मौका।
* अन्य मामले: वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस (138 NI Act), और दीवानी मामले।
लोक अदालत के फायदे
* कोर्ट फीस की वापसी: यदि मामला कोर्ट में लंबित है और यहाँ सुलझ जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस वापस मिल जाती है।
* समय की बचत: सालों चलने वाली कानूनी लड़ाई एक ही दिन में खत्म।
* अंतिम फैसला: इसके फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं होती, जिससे विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट: मझौली दर्पण न्यूज़




