म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ तथा प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री शील नागू एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कुशल मार्गदर्शन एवं न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल म.प्र. उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर के निर्देशानुसार
जबलपुर
नेताजी सुभाषचंद्र बोस, केन्द्रीय जेल, जबलपुर में दोषसिद्ध बंदियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की पहल की गई है। जिसके माध्यम से कैदियों को रिहा होने के बाद उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात प्रशिक्षित कैदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से कैदी जेल से रिहा होने के पश्चात् सम्मान पूर्वक जीवनयापन कर सकेंगे। 27 मार्च, 2023 से केन्द्रीय जेल, जबलपुर में 40 पुरूष दोषसिद्ध बंदी योग प्रशिक्षक से प्रतिदिन 02 घंटे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
बंदियों को उनकी रूचि के अनुसार अन्य प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिये रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे दोषसिद्ध बंदियों के तकनीकी ज्ञान एवं कौशल विकास को बढ़ाया जाकर रिहा होने के पश्चात् उनका आने वाला भविष्य को पुनर्वासित किया जा सकता है ताकि ये समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकेंगे।