बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सा विक्टोरिया के आरसीएच सभागार में आज शनिवार को पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जबलपुर
स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्टाफ नर्स तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी और काउंसलर्स को लिंग चयन एवं लिंगानुपात की बढ़ती संख्या के मद्देननजर कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुये बताया कि भ्रूण लिंग की जांच करना एवं करवाना दोनों ही दंड़नीय अपराध है। इसलिए भ्रूण लिंग की जांच की सूचना मिलने पर फौरन इसकी सूचना शासन को देना चाहिए। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है और सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
कार्यशाला में उपस्थित प्रशिक्षार्थियों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अधीक्षक डॉ. नवीन कोठारी, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट एवं पीसीपीएनडीटी सलाहकार डॉ. पुष्पराज भटेले, जिला स्वास्थ्य डॉ आर के व्यास, डॉ अमिता जैन भी मौजूद थे।