“हम होंगे कामयाब” अभियान के अंतर्गत आज गुरूवार को जिला अस्पताल के स्वामी विवेकानंद सभागार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर आधारित अंतर्विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जबलपुर
कार्यशाला में आशा कार्यकर्ता एवं आँगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा विषय विशेषज्ञों ने सहभागिता की।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुये कहा कि भ्रूण लिंग की जांच करना और करवाना दोनों ही दंडनीय अपराध है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि भ्रूण लिंग जांच की जानकारी मिलने पर तुरंत इसकी सूचना शासन को दे। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है तथा शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट से सम्बंधित विस्तृत जानकारी भी दी गई। सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ मनीष मिश्रा, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉ. पुष्पराज भटेले, पीसीपीएनडीटी सलाहकार डॉ. दिनेश कोंढ़िया, नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी देवर्षि पिंचा, महिला एवं बाल विकास विभाग से विकेश राय, इंचार्ज पीसीपीएनडीटी आकाश गुप्ता आदि उपस्थित रहे।