विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनशिक्षा केन्द्र, नोडल अधिकारी, संस्था प्रमुख तथा अशासकीय शालाओं के प्राचार्यो को दिये निर्देश
दमोह
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन आवेदन, पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन पश्चात सत्र 2024-25 के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। इस आशय के निर्देश जिले के समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, नोडल अधिकारी एवं संस्था प्रमुख तथा अशासकीय शालाओं के प्राचार्यो को दिये है।
निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही
प्रवेश हेतु पात्रता धारी इच्छुक आवेदक अपने ग्राम/वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेगें। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजो से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार का कार्य 03 मार्च तक, आवेदन पश्चात सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापन का कार्य 05 मार्च तक, रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 07 मार्च को, आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिेग का कार्य 11 से 19 मार्च 2024 तक किया जायेगा।
इसी प्रकार द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन का कार्य 21 मार्च को, द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन 22 मार्च से 26 मार्च, द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन 28 मार्च, आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोटिंग का कार्य 30 मार्च से 05 अप्रैल 2024 तक किया जायेगा।
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश
प्रवेश के लिये पात्रता
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनभूमि के पटृटाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार) एवं एच.आई.बी.ग्रस्त बच्चे आदि वर्ग से संबंधित हो।
कमजोर वर्ग
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है), कोविड-19 से माता-पिता /अभिभावक की मृत्यु के कारण बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही। इस योजना में परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है, माता-पिता की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो या माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है, कोविड -19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यृ से है जो 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो, बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
प्रवेश के लिये आवष्यक दस्तावेज
बंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण-वंचित समूह
वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति /विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति /विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रांरभिक दस्तावेज मान्य होगा।
यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है, तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होगे।
विमुक्त जाति (विमुक्त जाति में शामिल है-बंजारा हाबुड़ा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सासी, बनछड़ा, मोधिया, कालवेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारथी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्ध्यिा, पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे।
बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा/ विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
एचआईवी ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
कमजोर वर्ग
कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित वीपीएल कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है, तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है, केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है वह वैध एवं जीवित वीपीएल कार्ड धारी हो।
शासन द्वारा अनाथ बच्चे को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, अर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश अनुसार कार्यवाही की जाये।
निवास प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक/अभिभावक के दस्तावेज में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), पासपोर्ट/ ड्राइविंग लायसेंस/ बिजली बिल/ पानी बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/ अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है, तो परिवार के मुखिया के नाम से शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे।
आयु सीमा के संबंध में पात्रता
नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गयी है, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना 01 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जायेगी। प्रवेश हेतु कक्षा नर्सरी के लिये न्यूनतम आयु 03 वर्ष से अधिक, केजी-1 के लिये न्यूनतम आयु 04 वर्ष से अधिक, केजी-2 के लिये न्यूनतम आयु 05 वर्ष से अधिक, कक्षा-1 के लिये न्यूनतम आयु 06 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
सत्यापन के समय आयु संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जायेगा।
जन्मतिथि के संबंध में दस्तावेज
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जहां जन्म मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाईफ (ए.एन.एम) का रजिस्टर रिकार्ड, आंगनबाड़ी का रिकार्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्वघोषणा पत्र (बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिध के हस्ताक्षर से प्रवेश् के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जायेगा) आदि दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा।
प्रचार प्रसार
अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इसके तहत अशासकीय स्कूल स्वयं की वेब साइट नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त जिला/विकासखण्ड/संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाये, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें।
अधिनियम के इस प्रावधान के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।
अन्य निर्देश
राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार पूर्व में ही प्रत्येक जनशिक्षक केन्द्र में दो सत्यापन अधिकारी एवं दो मेन्टर शिक्षको का आरटीई पोर्टल पर नियुक्त किया गया है, समस्त सत्यापन अधिकारी एवं मेन्टर शिक्षक अपने निर्धारित जनशिक्षा केन्द्र में कार्यालयीन समय अनुसार उपस्थित रहकर ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन करेगें।