माझी अधिकार जनजागरण अभियान, मध्यप्रदेश
✍🏾 अमर नोरिया ( पत्रकार )
नरसिंहपुर
मध्यप्रदेश में आर बी सी 6-5 के तहत नदी / तालाबों से निकली भूमि पर खेती किये जाने को लेकर 15 वर्ष का अस्थायी पट्टा दिये जाने का प्रावधान है , किन्तु देखने मे आया है कि भाजपा सरकार द्वारा भोपाल में आयोजित मछुआ महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह जी के द्वारा की गई घोषणा क्रमांक 2199 दिनांक 4 फरवरी 2012 के तहत रेतवाड़ी के तहत पट्टे प्रदान किये जाने की घोषणा का 11 वर्ष बाद भी नरसिंहपुर जिले में पालन नहीं किया गया है ।
🔴 रेतवाड़ी के पट्टे जारी होते हैं उसका प्रमाण होशंगाबाद ( नर्मदापुरम ) जिले की बनखेड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम मल्हनवाड़ा में स्थित नदी से निकली भूमि के सम्बंध में नरसिंहपुर जिले के ग्राम पनागर तहसील गाडरवारा निवासी भोला नोरिया पिता पतिराम नोरिया को जनवरी 2006 से दिसंबर 2020 तक की अवधि का पट्टा तहसीलदार बनखेड़ी से प्रदान किया गया था ।