प्राप्त शिकायतों की एक पंजी प्रत्येक थाना प्रभारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित की जायेगी
दमोह
लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान जिले से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यथा 054-पथरिया, 055-दमोह, 056-जबेरा एवं 057-हटा में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाएं जाते हैं, विद्युत तथा टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियॉ लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इस आदेश के पालन/कियान्वयन में हुई कोई भी चूक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत दण्डनीय होगा।
इससे अतिरिक्त उच्च अधिनियम की धारा 5 अनुसार “धारा-3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे उपाय करें जो कि किसी लिखावट को मिटाने, किसी विरूपित से मुक्त कराने या किसी चिन्ह को हटाने के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगें।
उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील ढंग से लागू करने के लिए दमोह जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र के लिए संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में परिशिष्ट अनुसार “सम्पत्ति विरूपण निवारण सुरक्षा दल गठित किये गये हैं।
गठित दल अपने प्रभार क्षेत्रांतर्गत पैरा-2 में उल्लेखित अनुसार सम्पत्ति विरूपण के निवारण हेतु उत्तरदायी होगें और संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके थाना क्षेत्रांतर्गत किसी भी सम्पत्ति के विरूपण का कोई भी चिन्ह अस्तित्व में न रहें।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद “सम्पत्ति विरूपण निवारण सुरक्षा दल” उसके विरूपण से निवारण की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगें।
इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की एक पंजी प्रत्येक थाना प्रभारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित की जायेगी।
निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रत्येक थाना प्रभारी से जानकारी संकलित कर एकजाई जानकारी पुलिस अधीक्षक दमोह एवं नोडल अधिकारी, संपत्ति विरूपण दमोह को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में सम्पत्ति विरूपण निवारण दल प्रभावी कार्यवाही करेगा।