केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।
जबलपुर
इसके तहत व्यापारी अथवा थोक विक्रेता 3 हजार मीट्रिक टन तक गेहूं का भण्डारण कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन तथा बिग चेन रिटेलर के प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिये भी 10 मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की सीमा तय की गई है।
सहायक आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर संजय खरे ने बताया कि गेहूं का यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रोसेसर मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत मात्रा को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा के बराबर स्टॉक रख सकेंगे। सभी संबंधित इकाईयों को अपने स्टॉक की घोषणा सार्वजनिक वितरण विभाग के विभागीय पोर्टल पर करना होगा तथा भण्डारण निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक होने पर 10 जून तक निर्धारित सीमा तक लाना होगा।