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Friday, June 20, 2025

बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की नहीं निकलेगी वाहन रैली

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र जयसिंहनगर, शहडोल एवं बुढार हेतु जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

शहडोल

इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करेगा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा के उपरांत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ यह शहडोल जिले के नगरी क्षेत्रों ( जयसिंहनगर ,शहडोल एवं बुढार ) में राजनैतिक पार्टियां तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे जनसमूह के एक स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। अत‌एव इस बात का समाधान हो जाता है कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन कानून व्यवस्था लोक परी शांति एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आम सभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किए जाने की आवश्यकता है।

अतः कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल श्रीमती वंदना वैद्य ने शहडोल जिले के नगरीय क्षेत्रों (जयसिंहनगर, शहडोल एवं बुढार) में दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के आधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।

जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने कहा है कि यह अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करेगा ना ही लाएगा ना ले जाएगा तथा ना ही प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू होगा जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ी प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार हैं।

राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा, सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट से लिया जाना आवश्यक होगा।

कोई भी राजनीतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।

रैली, वाहन रैली ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा एवं आम सभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होंगे। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा ना ही टेंट एवं पंडाल इत्यादि लगाएगा।

कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा एवं आपत्तिजनक पर्चा पंपलेट आदि वितरित नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती हो।

किसी भी राजनीतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, जनपद पंचायत, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थाएं व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयरक्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक मैदान में सभा हेतु हेलीपैड के उपयोग हेतु किसी का एकाधिकार नहीं होगा सभी पार्टियों एवं अभ्यर्थी को यथोचित अवसर दिया जाएगा।

रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डाक बंगलों में रोकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं ऊपर की श्रेणी के द्वारा किया जा सकेगा, किंतु राजनैतिक गतिविधि उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। (जहां प्रेक्षक रुके हैं वहां राजनैतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएगी)

शासकीय धनराशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो, प्रतिबंध रहेगा।

राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

घर-घर अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों सहित केवल पांच व्यक्तियों के समूह को ही घर-घर अभियान करने की अनुमति होगी।

वाहनों के काफिले में पांच वाहन रहेंगे तथा वाहनों के काफिले के सेटों के मध्य अंतराल 100 मीटर के अंतराल की वजह आधे घंटे रहेगा।

किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाएं या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो।

मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दिया जाना चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं किया जाएं।

सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यार्थी व अन्य सभी व्यक्तियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।

कोई भी गृहस्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएगा, जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को न दे दी जाए।

कोई भी व्यक्ति अपने आसपास निवास करने आए संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपाएगा।

कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि यह आदेश आमजन को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश नगरी निकाय (जयसिंहनगर, बुढार एवं शहडोल) क्षेत्र में प्रभावशाली रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।

कलेक्टर ने यह भी आदेशित किया है कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जाए एवं आदेश की एक-एक प्रति कलेक्टर कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थाने एवं अन्य सहगोचर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जाए। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य संगठनों प्रावधानों के आधीन दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाव सील होगा।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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