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Saturday, June 21, 2025

किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ

राज्य शासन ने प्रदेश में हुई असामयिक बारिश से फसल प्रभावित होने के कारण किसानों से समर्थन मूल्य पर 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ खरीदने का निर्णय लिया है

जबलपुर

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं सरंक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री सक्सेना ने उपार्जन व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों तथा उपार्जन केंद्र एवं भंडारण केंद्र प्रभारियों को किसानों से 0 से 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ खरीदने के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है ।

कलेक्टर श्री सक्‍सेना ने बताया कि किसानों से बारिश से प्रभावित हुई गेहूँ की फसल 125 रुपये बोनस राशि सहित पूर्ण समर्थन मूल्य पर खरीदी जायेगी । किसानों से खरीदे गये 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूं के बोरों पर “Z” मार्का लगाकर पृथक से स्टेकिंग की जायेगी । इसके साथ ही उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से चमक विहीन गेहूँ की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जायेगी तथा किसानवार चमक विहीन गेहूँ के प्रतिशत का रिकार्ड भी रखा जायेगा ।

श्री सक्सेना ने उपार्जन व्‍यवस्‍था से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपार्जन केन्द्रों से एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूँ का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन किया जाये तथा प्रत्येक ट्रक चालान पर चमकविहीन गेहूं का प्रतिशत अंकित किया जाये । किसी भी स्थिति में एक ट्रक में दोनों प्रकार के गेहूं का परिवहन नहीं कराने के निर्देश भी उन्होंने दिये हैं ।

कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में चमक विहीन गेहूं की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करे एवं किसानवार चमक विहीन गेहूं के प्रतिशत का मैन्युअल एवं ऑनलाईन जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि भी करे । उन्होंने निर्देश दिये कि उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त चमक विहीन गेहूं के ट्रक चालानों में चमक विहीन का प्रतिशत नहीं होने पर अथवा भारत सरकार द्वारा चमक विहीन के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमक विहीन गेहूँ पाए जाने पर ऐसे ट्रकों को भंडारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाये तथा संबंधित उपार्जन केन्द्रों को उसे वापस कर दिया जाये।

श्री सक्सेना ने भंडारण एजेंसी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी को संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं चमक विहीन गेहूं का उपार्जन संस्थावार पृथक-पृथक स्टेक लगाने के तथा उपार्जित गेहूँ के स्टेक कार्ड में एफएक्यू अथवा चमकविहीन होने का पूर्ण विवरण अंकित करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि ट्रक चालान में उल्लेखित चमकविहीन प्रतिशत को भी दर्ज करना होगा।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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