पात्रता पर्ची बनाने जिले में दस अगस्त तक चलेगा अभियान.
कलेक्टर ने की श्रमिकों से आवेदन की अपील
जबलपुर
शासन के निर्देशानुसार ई-श्रम पोर्टल एवं संबल योजना के अंतर्गत दर्ज असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची प्रदान की जायेगी और उन्हें भी शासन की योजना के अनुरूप खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा। ऐसे श्रमिकों को पात्रता पर्ची प्रदान करने जिले में 10 अगस्त तक अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस श्रेणी के ई-श्रम पोर्टल एवं संबल योजना में दर्ज श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वे अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड लेकर अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत एवं नगर निगम के संभागीय कार्यालय जाकर आवेदन दें और पात्रता पर्ची प्राप्त करें। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के अनुसार पात्रता पर्ची के आधार पर इन श्रमिकों को शासन की योजना के अनुरूप खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। इस कार्य के लिए प्रभारी सहायक श्रमायुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की श्रेणी को भी शासन द्वारा शामिल किया गया है।