सहायक ग्रेड- 3 निलंबित
नर्सिंग ऑफिसर सुश्री नेहा तिवारी द्वारा कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक में शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत की गई कि श्री मुकेश श्रीवास्तव सहायक ग्रेड- 3 स्थानीय कार्यालय द्वारा देयकों के भुगतान एवं छुट्टियों के प्रकरण के निराकरण हेतु अनावश्यक परेशान किया जा रहा था। इस संबंध में उन्होंने इनके विरूद्ध शिकायत भी सिविल सर्जन के समक्ष उपस्थित होकर की थी। श्री मुकेश श्रीवास्तव का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल आचरण सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम एक खंड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: श्री मुकेश श्रीवास्तव सहायक ग्रेड- 3 स्थानीय कार्यालय को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री मुकेश श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर निर्धारित किया जाता है। श्री मुकेश श्रीवास्तव को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।