भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न आय वर्ग के पात्र हितग्राही आवास क्रय अथवा निर्माण पर होम लोन की ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
भोपाल
3 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार ई.डब्ल्यू.एस., 3 से 6 लाख रूपए की वार्षिक आय वाले परिवार एल.आई.जी. तथा 6 से 9 लाख रूपए की वार्षिक आय वाले परिवार एम.आई.जी. श्रेणी के तहत पात्र हैं।
इस योजना के लाभ के लिए आवेदक का भारत मंे कहीं भी स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। अविवाहित बेटे-बेटियों को पृथक से लाभ नहीं मिलेगा। गत 20 वर्ष में शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक भी इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। इच्छुक हितग्राही भारत सरकार के यूनीफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट एवं क्यूआर कोड स्कैन के जरिए भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इस स्कीम में परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 9 लाख रूपए निर्धारित है। अधिकतम 25 लाख रूपए तक गृह ऋण लिया जा सकता है। आवास का अधिकतम मूल्य 35 लाख रूपए तथा अधिकतम कॉरपेट क्षेत्र 120 वर्गमीटर होना चाहिए। प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी निर्धारित है। इसकी अधिकतम राशि एक लाख 80 हजार रूपए है।
आवश्यक दस्तावेज
ब्याज सब्सिडी स्कीम का लाभ एक सितम्बर 2024 के उपरांत तथा नवीन गृह ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों को मिल सकेगा। इसके लिए आवेदक तथा परिवार के सदस्यों के आधार के साथ आवेदक का पैन कार्ड आवश्यक है। परिवार की आय के संबंध में स्वघोषणा देना होगी। इसके अलावा सर्वेक्षण फॉर्म की संपूर्ण जानकारी और सेल्फ अंडरटेकिंग की पोर्टल पर स्वीकृति जरूरी है। ब्याज सब्सिडी राशि का आकलन होम लोन राशि व ऋण अवधि के आधार पर होगा। अधिकतम ब्याज सब्सिडी एक लाख 80 हजार रूपए प्राप्त करने के लिए आवेदक को 12 वर्ष की ऋण अवधि के लिए न्यूनतम 8 लाख रूपए का लोन प्राप्त करना होगा। ऋण को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर रखना जरूरी है। ब्याज सब्सिडी की पांचवीं वार्षिक किश्त जारी होने तक न्यूनतम 50 प्रतिशत मूलधन भी ऋण खाते में शेष रखना आवश्यक है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नगर पालिका परिषद पन्ना में संपर्क किया जा सकता है।