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Saturday, June 21, 2025

जिले की राजस्व सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दमोह

ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच हेतु जिला दमोह के संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत उड़न दस्तों का गठन

रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णंतः प्रतिबंधत रहेगा

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित एवं उक्त विषय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक में पारित आदेश एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा याचिका राजेन्द्र कुमार वर्मा विरूद्ध म.प्र. राज्य व अन्य में पारित निर्णय में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है, कि विभिन्न धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शासन से प्राप्त निर्देशों के पालन एवं लाउडस्पीकर/डी.जे./संबोधन प्रणाली से होने वाले शोर के कारण मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये संपूर्ण दमोह जिले की राजस्व सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश में कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथासंशोधित के नियम 3(1) एवं 4(1) के अनुसार नियमावली के शेडयूल में Ambient Air Quality Standards in Respect of Noise के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जिसमें औधौगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई हैं। उपरोक्त निर्धारित ध्वनि तीव्रता से अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर/डी.जे./संबोधन प्रणाली बजाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णंतः प्रतिबंधत रहेगा।

इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथासंशोधित के नियम के अनुसार नियमावली के शेड्यूल में अंकित अनुमत्य अधिकतम ध्वनि सीमा (डेसिबल में) के अंतर्गत ध्वनि मानकों के प्रावधानों का पालन करते हुए सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डी.जे. के प्रयोग को ही अनुमत्य किया जाये। डी.जे. व लाउडस्पीकर की विधिवत् अनुमति सक्षम स्तर (संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी) से अवश्य ली जाये।

किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्रावधानों का पालन करते हुए ही ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर/ डी.जे. का प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसे कार्यक्रम जिनमें नियमों का पालन न करते हुए डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनियंत्रित रूप से प्रयोग किया जाता है, उनके आयोजकों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त आदेश के पालन तथा ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच हेतु जिला दमोह के संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत उड़न दस्तों का गठन किया गया हैं। उड़न दस्ता दल में संबंधित थाना क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा उनके प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा नामित अधिकारी एवं संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला दमोह शामिल होंगे।

उपरोक्त गठित उडनदस्तों द्वारा नियमित एवं आकस्मिक रूप से निर्धारित उपकरणों के साथ ऐसे धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों का औचक निरीक्षण, जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होता हो, तथा प्राप्त शिकायतों की आकस्मिक जांच की जायेगी, तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जावेगा। उडनदस्तों द्वारा जांच के निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर अधिकतम 03 दिवसों के अंदर समुचित जांच प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त गठित जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दमोह को नामित किया गया है। समस्त उडनदस्तों द्वारा अपनी औचक जांचों की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही कर उसकी मासिक जानकारी नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दमोह के समक्ष प्रस्तुत करेगें। नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दमोह उपरोक्त प्राप्त जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रेषित करेगें।

संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी गठित उडनदस्तों से प्राप्त अवैध लाउडस्पीकरों की सूची अनुसार उन्हें हटवाया जाना सुनिश्चित करेगें। संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी उडनदस्तों से जांच रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दिये गये दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।

चूंकि यह आदेश दमोह जिला सीमा क्षेत्रांतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया जाना आवश्यक है। अतः इसकी सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाईश नहीं है, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी इस आदेश की तामीली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 134 (2) में उल्लेखित रीति अनुसार उद्घोषणा प्रकाशित कर तथा ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित करावेंगें, जो आम जनता को इत्तिला पहुचाने के लिये सर्वाधिक उपर्युक्त है।

जारी आदेश में विभिन्न क्षेत्रों औद्यौगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी एवं शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई हैं।

निर्धारित ध्वनि तीव्रता से अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर/डी.जे./संबोधन प्रणाली बजाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर तब तक लागू होगा जब तक कि इसे बदल न दिया जाये अथवा विखण्डित न कर दिया जाये।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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