भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना स्वयं का रोजगार स्थापित करने में मददगार
समस्त पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जनजातीय वर्ग के शिक्षित युवा कर सकते हैं आवेदन
कटनी –
मप्र शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश में दो कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित इन योजनाओं का क्रियान्वयन समस्त पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जिले के समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि इन दोनों योजनाओं के तहत जिले को आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। उन्होंने समस्त शाखा प्रबंधकों को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि शाखा प्रबंधक आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध समस्त पोर्टल पर प्राप्त ऋण प्रकरणों पर कार्यवाही करने सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए samast.mponline.gov.in वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जनजाति कार्य विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना
इस योजना के द्वारा उद्योग इकाई के लिए 01 लाख से 50 लाख रुपए और सेवा इकाई के लिए 01 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक को किसी बैंक/ वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए। इस योजना में 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी फीस की सुविधा भी उपलब्ध है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
इस योजना के द्वारा सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए 10 हज़ार से 01 लाख रूपये तक की परियोजना लागत के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस योजना के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी बैंक/ वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक को वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण अंक सूची, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए।