कटनी बस दुर्घटना: प्रशासन का कड़ा एक्शन; बस का फिटनेस निरस्त, चालक का लाइसेंस सस्पेंड
कटनी/मझौली
कटनी के कुठला थाना अंतर्गत लमतरा फ्लाई ओवर के पास बीते सोमवार को हुई बस दुर्घटना के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए दुर्घटनाग्रस्त बस का फिटनेस प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, वहीं लापरवाही बरतने वाले बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
बस मालिक को नोटिस, फिटनेस रद्द
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) संतोष पाल ने बस क्रमांक MP 53 P 0214 के मालिक पंकज गुप्ता (निवासी आदर्श कॉलोनी, कटनी) को इस संबंध में औपचारिक पत्र प्रेषित किया है। विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है।
आदेश में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि बस मालिक अब वाहन की पूरी तरह मरम्मत कराकर उसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में दोबारा प्रस्तुत करें। जब तक वाहन फिर से सुरक्षित घोषित नहीं होगा, तब तक उसे सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
चालक पर गिरी गाज: 3 महीने तक नहीं चला पाएगा वाहन
हादसे के वक्त बस चला रहे ड्राइवर की लापरवाही को देखते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। चालक अवधराज सिंह (निवासी ग्राम कारीतलाई, तहसील विजयराघवगढ़) का ड्राइविंग लाइसेंस (नंबर: MP 2120060002159) अगले 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान वह किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चला सकेगा।
सड़क सुरक्षा पर कड़ा संदेश
परिवहन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाली किसी भी तकनीकी खामी या मानवीय लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लमतरा फ्लाई ओवर जैसे संवेदनशील इलाकों में तेज रफ्तार और खराब फिटनेस वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
: वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट – मझौली दर्पण न्यूज़




