जिले के सभी नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु 11 जून शनिवार से नाम निर्देशन पत्र लिये जायेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 जून को प्रातः 10ः30 बजे होगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य भी प्रारम्भ हो जाएगा। अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र 18 जून 2022 तक अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित स्थान पर लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि 22 जून अपरान्ह 3 बजे तक इसके तत्काल बाद शेष रहे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। मतगणना 17 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी।
नाम निर्देशन पत्रों के साथ नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिये निक्षेप राशि 3000 रूपये तथा नगर परिषद के पार्षद पद के लिये 1000 रूपये निक्षेप राशि जमा करना होगी। नगर परिषद में पार्षद पद के लिये व्यय सीमा 75 हजार रूपये निर्धारित की गई है, जबकि नगर पालिका परिषद में पार्षद पद के लिये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2.50 लाख रूपये तथा 50 हजार से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में 1.50 लाख तथा 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं में 1 लाख रूपये व्यय सीमा रखी गई है।