कलेक्टर श्री प्रसाद ने जारी किया आदेश
कटनी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन और लोक परिशांति बनाये रखने के उददेश्य से मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण तथा ध्वनि प्रदूषण विनियमयन एवं नियंत्रण नियम के तहत प्रथम चरण के लिए शहडोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र बड़वारा मे मतदान के 48 घंटे पूर्व 17 अप्रैल को शाम 6 बजे के बाद तथा मतदान दिवस 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक के लिए लाऊड स्पीकर व साउण्ड सिस्टम का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
यह आदेश जिले के विधानसभा क्षेत्र बड़वारा की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रभावशील रहेगा।