कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक ली
जबलपुर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि निकट भविष्य में विधानसभा – 2023 और लोक सभा – 2024 का आम चुनाव है। आगामी विधानसभा का निर्वाचन अनुमोदित मतदान केन्द्रों में कराए जायेंगे। मतदान केन्द्रों का अंतिम प्रकाशन 2 अक्टूबर 2023 को किया जायेगा जिसके आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए गुरूवार को कलेक्ट्रेड सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर मीशा सिंह, डिप्टी कलेक्टर रूपेश सिंघई सहित बलवंत सिंह गुर्जर, आनंद साहू, रूपेश सिंह पटेल, नीलेश ओझा, अरूण सैनी, सचिन जैन, जयराम तिवारी, मोतीलाल अहिरवार सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए विधानसभा क्षेत्र पाटन – 95 के लिए 303 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। बरगी – 96 के लिए 286, पूर्व – 97 के लिए 224, उत्तर – 98 के लिए 240, केन्ट – 99 के लिए 213, पश्चिम – 100 के लिए 272, पनागर – 101 के लिए 310 और सिहोरा – 102 के लिए 282 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के मतदान हेतु सम्पूर्ण प्रबंध किया जा रहा है। जिससे मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि ऐसे मतदान केन्द्रों को चिंहित किया गया है जिसमें मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है। मतदान केन्द्रों में 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण ऐसे मतदान केन्द्रों का नवीन/समायोजन किया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि जिन मतदान केन्द्रों के लिए मतदाताओं को बसाहट/आवास से 2 कि.मी. से अधिक की दूरी तय की जाती है। ऐसे मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रस्तावित की गई है। ऐसे मतदान केन्द्रों को नवीन मतदान केन्द्र प्रस्तावित करते समय उनके परिवर्तन के समुचित कारणों का भी उल्लेख किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि मतदान केन्द्रों में प्रकाश, पेयजल, रैम्प, शौचालय, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों इत्यादि का प्रबंध किया जायेगा। उन्हें मतदान केन्द्रों में उक्त सामग्रियों के प्रबंध के संबंध में जानकारी दी। उन्होनें बताया कि ऐसे मतदान केन्द्र जो जीर्ण-शीर्ण या क्षतिग्रस्त है और सुधार योग्य नहीं है। इस स्थिति में ऐसे मतदान केन्द्रों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा।