सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायत को अनावश्यक लंबित रखने और समय पर समाधान नहीं करने पर
जबलपुर
कलेक्टर कटनी प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड ढीमरखेड़ा के शासकीय उ.मा. विद्यालय धरवारा के प्रभारी प्राचार्य वेदेश्वरधर बड़गैंया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी. सिंह द्वारा मंगलवार को प्रभारी प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक वेदेश्वरधर बड़गैंया का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया।
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कलेक्टर श्री मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई स्थानीय समाधान में शिकायत लेकर पहुंचे सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक सीता राम दुबे के प्रकरण की सुनवाई की। जिसमें श्री दुबे ने बताया कि प्रभारी प्राचार्य वेदेश्वरधर बड़गैंया द्वारा उनके 200 दिवस के अर्जित अवकाश का भुगतान नहीं किया गया है। कलेक्टर ने सेवानिवृत्त शिक्षक श्री दुबे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लंबी अवधि तक अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं करने पर प्रभारी प्राचार्य श्री बड़गैंया के लापरवाह आचरण के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी कटनी श्री सिंह को श्री बड़गैंया के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जनसुनवाई स्थानीय समाधान में सेवानिवृत्त शिक्षक श्री दुबे के मामले का प्रस्तुतीकरण लोक सेवा प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा ने किया।
इसके बाद डीईओ ने शासकीय उ.मा.वि. धरवारा संकुल में अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में प्राप्त शिकायतों और सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक सीताराम दुबे का अर्जित अवकाश भुगतान नहीं करने के आरोप में प्रभारी प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक धरवारा श्री बड़गैंया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में पाया गया। निलंबन अवधि में श्री बड़गैंया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ढीमरखेड़ा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।