कलेक्टर श्री प्रसाद ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को 3 दिवस में अभिमत प्रस्तुत करनें दिए निर्देश
कटनी –
कलेक्टर अवि प्रसाद ने शासकीय सेवकों के मासिक वेतन देयक भुगतान हेतु समय पर कोषालय में प्रस्तुत न करने तथा आईएफएमआईएस से वेतन देयक ऑनलाइन जनरेट कर 1 मार्च 2024 तक जिला कोषालय में प्रेषित न करने के कारण मासिक वेतन भुगतान में हुए विलंब को गंभीरता से लेकर समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यथास्थिति से 3 दिवस के अंदर जिला कोषालय मे अपना अभिमत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश मे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक के मासिक वेतन भत्तों का भुगतान प्रत्येक माह की पहली तारीख को किये जाने के निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं करने पर आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त किये जाने का लेख किया है।