मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार
कटनी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशअध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर 2025 को किया जा रहा है।
जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम विवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, भू-अर्जन मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले एवं अन्य सिविल मामलों का आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा योग्य प्रकरणो एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुमित शर्मा के द्वारा पक्षकारों से अपील की है कि जिन लोगो के मामले न्यायालय मेें चल रहे है, वे संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण करवा सकते है। साथ ही छोटे-मोटे आपसी विवाद वाले मामले एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण जो न्यायालय तक अभी नहीं पहुंच पाये है, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित विभाग या न्यायालय में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करा कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है




