कलेक्टर श्री तिवारी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
कृषि उपज मंडी में किसान करा सकते हैं पंजीयन
कटनी
सोयाबीन खरीफ वर्ष 2025 (विपणन वर्ष 2025-26) में भावांतर भुगतान योजनांतर्गत किसान भाई ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की बिक्री हेतु पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने किसानों की सुविधा के मद्देनजर सहकारी विपणन मर्यादित कटनी,कृषि उपज मंडी को पंजीयन केंद्र निर्धारित किया है।
किसान भाइयों से आग्रह किया गया है कि बिना देरी किए अपना पंजीयन अवश्य करा लेवें।जबकि राज्य शासन द्वारा फसल विक्रय हेतु भावांतर अवधि 24 अक्टूबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।किसानों को भावांतर की राशि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
भावांतर योजना, एक नजर में
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत अधिसूचित तिलहनी फसल के लिए भावांतर योजना वर्ष 2018-19 से लागू की गई है। भारत सरकार ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा राज्य के मंडी के मॉडल भाव,विक्रय मूल्य अंतर की राशि कृषकों को दिलवाने का प्रावधान किया है। किसान पूर्व की तरह अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे। एमएसपी और मंडी का मॉडल भाव,विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का किसान को डीबीटी से भुगतान किया जायेगा। किसान द्वारा ई-पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए किसान का उत्पादन मॉडल भाव 4600 रूपए पर हुआ है तो समर्थन मूल्य 5328 में से शेष अर्थात् भावांतर राशि 628 रूपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किसान को समर्थन मूल्य बराबर ही राशि प्राप्त होगी। यदि किसान की उपज का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम है परंतु राज्य के औसत मॉडल प्राइज के समतुल्य है, ऐसी स्थिति में भी किसान को एमएसपी और बिक्री मूल्य के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। तीसरी स्थिति में कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य के औसम मॉडल प्राइस से कम होने की दिशा में किसान को एमएसपी और घोषित औसत मॉडल प्राइस के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में किसान का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।