एक का एफएसएसएआई पंजीयन निरस्त.
21 रसोई गैस सिलेंडर जप्त
जबलपुर
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच, साफ स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय सुनिश्चित करने तथा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा आज सोमवार को ब्यौहारबाग स्थित जय श्री महाकाल होटल, सिविल लाइन स्थित होटल डिलाइट ग्रैंड एवं रसल चौक नेपियर टाउन स्थित नानी की रसोई रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया ।
आकस्मिक निरीक्षण की इस कार्यवाही के दौरान जहां एक होटल का एफएसएसएआई पंजीयन निरस्त कर दिया गया तथा आटा, मैदा, पनीर, चावल, तुअर दाल, उड़द दाल एवं चना दाल के नमूने लिये गये, वहीं 21 रसोई गैस सिलेंडर जप्त किये गए । खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जय श्री महाकाल होटल में अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भोजन निर्माण किए जाने पर होटल का एफएसएसएआई पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा आटे का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निरीक्षण में होटल डिलाइट ग्रैंड से उड़द एवं चना दाल, काला नमक के नमूने संग्रहित किये। इसी प्रकार रसल चौक स्थित नानी की रसोई रेस्टोरेंट से मिलावट की आशंका पर पनीर का नमूना लिया गया । साथ ही मैदा, आटा, चावल एवं तुवर दाल के नमूने लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला जांच में खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
21 रसोई गैस सिलेंडर जप्त :-
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सयुंक्त जांच के दौरान तीनों होटल एवं रेस्टारेंट संचालकों द्वारा उनके यहां पाए गए गैस सिलेण्डरों से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग करने के कारण विभिन्न कम्पनियों के 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर तथा 4 घरेलू प्रवर्ग के रसोई गैस सिलेण्डर जप्त किये गये ।
जांच दल में शामिल सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने बताया कि जप्तशुदा गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिये गये हैं। होटल संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रवृत्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धाराओं का उल्लघंन पाए जाने के कारण प्रकरण तैयार किया गया है।
आकस्मिक जांच की कार्यवाही में सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कुंजन सिंह राजपूत, पल्लवी जैन, भावना तिवारी एवं सिद्धार्थ राय शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, सारिका दीक्षित, माधुरी मिश्रा, विनोद धुर्वे आदि शामिल रहे।