सुप्रा डायग्नोस्टिक्स जबलपुर परिसर में आज नगर निगम जबलपुर, अनुविभागीय दंडाधिकारी अधारताल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।
जबलपुर
निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं एवं विधिक उल्लंघन पाए गए। जिसमें पंजीकृत विशेषज्ञों की उपस्थित, अनाधिकृत प्रयोगशाला का संचालन, प्रदूषण नियंत्रण एवं बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन का अभाव, मशीनों का अनियमित संचालन, गैर-चिकित्सकीय व्यक्तियों द्वारा संचालन, रेडिएशन सुरक्षा की व्यवस्था का अभाव और त्वचा रोग क्लीनिक का संचालन निरीक्षण समिति के सदस्यों ने पाया। निरीक्षण समिति में डॉ. पुष्पराज भ. रेडियोलॉजिस्ट, डॉ. राकेश व्यास, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. जया श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. राकेश सागरिया, पैथोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय, डॉ. डी. के. कोंडिया, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय, डॉ. आदर्श विश्नोई, नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम शाखा शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान पाई गई उपर्युक्त गंभीर अनियमितताओं, दस्तावेजीय एवं विधिक उल्लंघनों तथा चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए, निरीक्षण समिति द्वारा आज सुप्रा डायग्नोस्टिक्स, जबलपुर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं तत्काल प्रभाव से बंद करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही
अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधारताल की अध्यक्षता में अग्निशमन विभाग, नगर पालिक निगम के दल द्वारा आज गोलबाजार स्थित सुप्रा डायग्नॉस्टिक सेंटर के भवन की आपातकालीन निकासी व्यवस्थाओं एवं अग्निशमन स्थापनाओं का निरीक्षण किया गया। जिसमें अग्निशमन स्थापनाओं में भी अनियमितता मिली। इस स्थिति में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016, के खण्ड 1, भाग 4, फायर एंड लाइफ सेफ्टी अंतर्गत अग्नि सुरक्षा के लिए निर्धारित आवश्यक मापदंड का उल्लंघन पाया है।