एडीजी अभियोजन के पद पर नियुक्त आईपीएस आशुतोष पांडेय की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने किया रद्द
प्रयागराज
जस्टिस एसपी केसरवानी एवं जस्टिस जयंत बनर्जी की डिविजन बेंच का फैसला। हाईकोर्ट ने कहा 6 महीने के भीतर की जाए नयी नियुक्ति। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के निदेशक अभियोजन पद पर आईपीएस अधिकारी आशुतोष पांडेय की नियुक्ति गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 ए के तहत वकील ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। पांडेय वकील नहीं हैं, इस कारण वह सीआरपीसी की धारा 25ए में पद के लिए विहित अर्हता धारण नहीं करते हैं।