राज्य शासन के निर्देशानुसार एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिये जबलपुर जिले में संचालित कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण के उपरांत शेष रह गये 13 समूहों का निष्पादन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
जबलपुर
सहायक आबकारी आयुक्त के अनुसार नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया के तहत इच्छुक आवेदकों द्वारा जिला कार्यालय जबलपुर में 19 फरवरी की सुबह 10 बजे से 22 फरवरी की शाम 5.30 बजे तक आवेदन किये जा सकेंगे। आवेदकों द्वारा 22 फरवरी की शाम 6 बजे तक लॉटरी आवेदन पत्र जिला कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने हीं जमा भी किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदनों को जमा नहीं किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण एवं निराकरण 23 फरवरी को सुबह 11 बजे से पूर्ण होने तक किया जायेगा।
सहायक आयुक्त आबकारी से मुताबिक लॉटरी के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों के एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी, प्रक्रिया, शर्तों एवं निर्बंधन जिलेवार लॉटरी सुविधा प्रदाता एनआईसी के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर भी अपलोड एवं घोषित की जायेगी। साथ ही यह जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अवकाश के दिनों सहित प्राप्त की जा सकती है।
सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि नवीनीकरण एवं अन्य आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 75 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे सभी समूहों का निष्पादन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई-टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा।