जिले में 15 नवंबर से राजस्व महाभियान-3.0 संचालित किया जा रहा है।
बालाघाट
मप्र शासन के इस अतिमहत्वपूर्ण महाअभियान में बैहर में गढ़ी सर्कल के राजस्व निरीक्षक श्री प्रेमराज सिंह ठाकुर द्वारा नक्शा बटांकन, नक्शा तरमीम,शाब्दिक सर्वेक्षण, डुप्लीकेट खसरा आदि कार्यो में सहयोग नही किया जा रहा हैं। साथ ही श्री ठाकुर द्वारा शासकीय महत्वपूर्ण कार्यो को न करते हुए विक्रय चिट्टा जारी करने जैसे अन्य कार्य किए जा रहे है। जारी विक्रय पर्ची के आधार पर संबंधित भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है, जो कि सायबर तहसील में लंबित है। जिसके कारण सायबर तहसील में निराकरण नही हो पा रहा है, प्रकरण लंबित है।इन सभी कारणों के मद्देनजर एसडीएम श्री गुप्ता ने राजस्व निरीक्षक के निलंबन का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री मीना द्वारा संबंधित लापरवाही मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (सामान्य) के उपनियम (1)(2)(3) के विपरीत पाए जाने के कारण मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966) के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक श्री प्रेमराज सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित के आदेश जारी किए गए है।