जबलपुर संभाग के बालाघाट जिला कलेक्टर श्री मृणाल मीना द्वारा उपार्जन केंद्र में अनुपस्थित रहने पर दो कृषि विस्तार अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए है।
जबलपुर
ज्ञात हो कि कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारियों को धान उपार्जन केंद्रों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। गत दिनों कलेक्टर श्री मीना ने लामता व परसवाड़ा क्षेत्र में धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान दो नोडल अधिकारी केंद्र से अनुपस्थित पाये गए थे। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन कार्य के लिये नोडल अधिकारियों की ड्युटी धान उपार्जन केन्द्रों में लगाई गई है।जिसमें सेवा सहाकारी समिति मर्यादित समनापुर में नियुक्त नोडल अधिकारी श्री राजेश्वर पाटिल एवं आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था लामता में नियुक्त नोडल अधिकारी श्री लक्ष्मीचंद खांडेकर अनुपस्थित पाये गये। जो कि उपार्जन कार्य में गंभीर लापरवाही व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री मीना ने शोकॉज नोटिस जारी करते हुये दोनों ही नोडल अधिकारियों से अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने व संतोषप्रद न होने की स्थिति में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।